सिरमौर जिला में आवश्यक वस्तुओं की दरो की अधिसूचना जारी

नाहन, 07 जुलाई। हिमाचल प्रदेश जमाखोरी और मुनाफाखोरी रोकथाम और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यांकन और प्रदर्शन आदेश, 1977 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला दण्डाधिकारी सिरमौर सुमित खिमटा ने आज यहंा अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि आवश्यक वस्तुओं के संबंध में सभी प्रासंगिक शुल्कों सहित खुदरा कीमतों को निर्धारित किया गया है, जो सिरमौर जिला में डीलरों तथा खुदरा विक्रेताओं के लिए तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
अधिसूचना के अनुसार जिला सिरमौर में बकरे तथा भेड़ा का मीट पांच सौ रूपये प्रति किलोग्राम, सुअर का मीट 240 रूपये, चिकन ब्रायलर ड्रेस्ड़ 200 रूपये, चिकन ब्रायलर जीवित 140 रूपये, मछली फ्राईड हडडी सहित 480 रूपये, मछली फ्राईड बोन लेस 600 रूपये तथा मछली अनफ्राईड 180 रूपये प्रतिकिलो ग्राम निर्धारित किया गया है।
इसी प्रकार फुल डाईट(चावल, चपाती,दाल तथा सब्जी) 70 रुपये, चपाती तंदूरी 7 रूपये की एक, चपाती तवा 5 रूपये की एक, स्टफ्ड पराठा 30 रूपये का एक,तीन पूरी चना सहित 50 रूपये की 1 प्लेट, दो पूरी चना सहित 40 रूपये 1 प्लेट, चावल परमल 200 ग्राम की प्लेट 40 रुपये, दाल फ्राइड 50 रुपये की एक प्लेट, स्पेशल सब्जी 80 रुपये की एक प्लेट, पालक पनीर/मटर पनीर 100 रूपये की एक प्लेट,मीट प्लेट 5 पीस 200 ग्राम की 150 रुपये, चिकन कढी प्लेट 5 पीस 200 ग्राम की 120 रूपये, दही रायता 30 रुपये की एक प्लेट की दर निर्धारित की गई है।
अधिसूचना के अनुसार स्थानीय दूध 40 रुपये लीटर, दूध सभी प्रकार के ब्रांड(पैकेट में) अंकित दर पर, दही 60 रुपये किलो, पनीर 280 रुपये किलोग्राम तथा सभी प्रकार के कोल्ड ड्रींक 200 मिली ग्राम के अंकित दरों पर उपलब्ध होगें।
जिला दण्डाधिकारी ने जिला के सभी डीलर/ दुकानदार को निर्देश दिए कि वह उपभोक्ताओं को विक्रय किये गये सामान की कैशमेमो देना तथा उसकी डुप्लीकेट कॉपी निरीक्षण के लिए रखना सुनिश्चित करें । इसके अतिरिक्त डीलर/दुकानदार अपनी दुकान अथवा व्यवसायिक प्रवेश द्वार पर वस्तुओं की मूल्य सूची जो कि मालिक,साझेदारी या प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षरित की गई हो।

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