मामला अदालत तक पहुंचा, पांवटा नगर परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव पर जल्द होगा फैसला

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रिपोर्ट: अमित कुमार

पांवटा साहिब: नगर परिषद पांवटा साहिब के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में हो रही देरी का मामला अब अदालत पहुंच गया है। इस मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद जल्द ही अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव की नई तिथि तय होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार, IAS अधिकारी एवं एसडीएम पांवटा द्विज गोयल जल्द ही चुनाव की तारीख घोषित कर सकते हैं।

गौरतलब है कि नगर परिषद के पार्षदों का निर्वाचन विधिवत संपन्न हो चुका था तथा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए 12 जून 2026 को बैठक निर्धारित की गई थी। हालांकि निर्धारित समय से पहले ही बैठक को स्थगित कर दिया गया और इसके बाद अब तक नई तिथि घोषित नहीं की गई। इससे नगर परिषद बिना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्य कर रही है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि चुनाव को अनिश्चितकाल के लिए टालना वैधानिक दायित्वों की अनदेखी है और इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। याचिकाकर्ता ने यह भी कहा है कि यह स्थिति संविधान के भाग IX-A की भावना के विपरीत है तथा निर्वाचित पार्षदों के अधिकारों का हनन करती है।

याचिका में न्यायालय से मांग की गई है कि नगर परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव निश्चित समय सीमा के भीतर कराने के लिए रिट ऑफ मण्डेमस जारी किया जाए। साथ ही 12 जून 2026 के स्थगन आदेश से संबंधित सभी अभिलेख न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने तथा आवश्यक होने पर उस आदेश को निरस्त कर तत्काल नई चुनाव तिथि घोषित करने के निर्देश जारी किए जाएं।

अब सभी की निगाहें अदालत के निर्णय और प्रशासन द्वारा घोषित की जाने वाली नई चुनाव तिथि पर टिकी हैं, क्योंकि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अभाव में नगर परिषद के कई प्रशासनिक और विकास संबंधी कार्य प्रभावित होने की बात कही जा रही है।