जिला बाल सरंक्षण इकाई सिरमोर तथा बाल विकास परियोजना

जिला बाल सरंक्षण इकाई सिरमोर तथा बाल विकास परियोजना पोंटा साहिब द्वारा ग्राम पंचायत भगानी साहिब मे अनाथ बच्चों के लिए चलाई जा रही मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना तथा बच्चों से सम्बन्धित अन्य योजनाओ, कानूनों बारे विशेष शिविर का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत प्रधान हरजिंदर कौर की अध्यक्षता मे इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य आई सी डी एस पर्यवेक्षक तथा आंगन बाड़ी कार्यकर्ता को मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना के बारे मे जागरूक करना था। इस शिविर मे आई सी डी एस वृत सिंगपुरा तथा पुरुवाला वृत की पर्यवेक्षक, आंगन बाड़ी कार्यकर्ताओ ने भाग लिया। बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता सिंगटा ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तथा पी सी पी एन डी टी कानून (भ्रूण हत्या निषेध) 1994,की जानकारी दी। शिविर के दौरान लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर मोहम्मद शमीम ने मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना के बारे मे विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया की ऐसे सभी बच्चे जिनकी उम्र 27 वर्ष से कम है तथा जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना के पात्र है। उन्होंने शिविर मे उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं को इस योजना का लाभ लेने के लिए ज़रूरी फॉर्म भी उपलब्ध करवाये गए। वो सभी अनाथ बच्चे जिनकी उम्र 27 वर्ष से कम है वो इन फॉर्म के माध्यम से इस योजना का लाभ ले सकते है। उन्होंने सभी कार्यकर्ता से अनुरोध किया कि उनके सर्वेक्षण क्षेत्र मे कोई भी अनाथ बच्चा सर्वे मे छुटना नही चाहिए। मुख्य मंत्री सुखाश्रय योजना के अंतर्गत पात्र बच्चे शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, विवाह के लिए, घर बनाने के लिए, जो भूमिहीन है भूमि के लिए तथा कोचिंग के लिए सम्बन्धित फॉर्म भर कर जिला बाल सरंक्षण इकाई के माध्यम से आवेदन कर सकता है। इस शिविर मे जिला बाल सरंक्षण इकाई सिरमौर से लीगल कम प्रोबेशन ऑफिसर मोहम्मद शमीम, बाहरी कार्यकर्ता आईशा, बाल विकास परियोजना अधिकारी गीता सिंगटा, आई सी डी एस पर्यवेक्षक कलावती, आंगन बाडी कार्यकर्ता, सहायिका तथा ग्राम पंचायत प्रधान हरजिंदर कौर ने भाग लिया।

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