माजरा थाना क्षेत्र में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू, 19 जून तक जारी रहेगा प्रतिबंध

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पांवटा साहिब (सिरमौर), 14 जून 2025
जिला सिरमौर प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लेते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) के अंतर्गत पुलिस थाना माजरा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 13 जून की रात 10:30 बजे से प्रभावी होकर 19 जून 2025 तक लागू रहेगा।

प्रभावित क्षेत्र:

किरतपुर

मेलियों

फतेहपुर मिश्रवाला

माजरा उप-तहसील सहित थाना माजरा क्षेत्र

क्या है निषेधाज्ञा के तहत पाबंदी:
जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में:
🔹 सार्वजनिक स्थलों पर 5 या अधिक लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा।
🔹 घातक हथियार जैसे लाठी, तलवार, खंजर, भाले, गैंती, फावड़ा आदि लेकर चलना पूरी तरह बैन है।
🔹 बिना अनुमति कोई जुलूस, रैली, भूख हड़ताल या प्रदर्शन नहीं किया जा सकता।
🔹 सड़कों, फुटपाथों या राजमार्गों पर यातायात बाधित करने वाले किसी भी तरह के धरने या नारेबाज़ी पर रोक रहेगी।

प्रशासन की चेतावनी:
यदि कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

यह आदेश डीसी सिरमौर द्वारा जारी किया गया है तथा इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए एसडीपीओ पांवटा साहिब एवं पुलिस थाना माजरा को निर्देश दिए गए हैं।

निवासियों से अपील है कि शांति एवं व्यवस्था बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग करें।