नाहन में धारा 163 लागू, बाहरी राज्यों से लोगों के जुटने की आशंका के बीच प्रशासन सतर्क

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स्थानीय स्तर पर शांति बहाल, वाल्मीकि जयंती की शोभायात्रा का गोविंदगढ़ मोहल्ले में हुआ भव्य स्वागत

नाहन (सिरमौर)। हिमाचल प्रदेश के नाहन में वाल्मीकि और सिख समुदाय के कुछ सदस्यों के बीच हुए विवाद और पत्थरबाजी की घटना के बाद जिला प्रशासन ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

जिला दंडाधिकारी प्रियंका वर्मा द्वारा 26 अक्टूबर की शाम जारी आदेश में घटना के दौरान पुलिस कर्मियों और समुदाय के सदस्यों के घायल होने, सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचने तथा सामान्य आवाजाही प्रभावित होने का उल्लेख किया गया है।

हालांकि, स्थानीय स्तर पर स्थिति शांत हो चुकी है और फिलहाल किसी बड़ी अशांति की आशंका नहीं बताई जा रही है। रविवार को वाल्मीकि जयंती के अवसर पर निकाली गई शोभायात्रा का गोविंदगढ़ मोहल्ले में भव्य स्वागत भी किया गया, जो आपसी सौहार्द की सकारात्मक तस्वीर पेश करता है।

प्रशासन के अनुसार, सोशल मीडिया पर बाहरी राज्यों से संबंधित वीडियो प्रसारित होने और 27 अक्टूबर को वाल्मीकि चौक पर बाहरी राज्यों से लोगों के जुटने की आशंका के मद्देनजर एहतियाती कदम उठाया गया है।

प्रशासन का उद्देश्य किसी भी संभावित अप्रिय घटना को रोकना, शांति व्यवस्था बनाए रखना और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। ऐसे में सभी नागरिकों से अपील है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, सोशल मीडिया पर अपुष्ट जानकारी साझा करने से बचें और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें।

संदेश स्पष्ट है—शांति, भाईचारा और आपसी सम्मान ही नाहन की पहचान है।

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