हिमाचल के चुनाव आयोग ने DC को हड़काया:

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सुपरविजन कंट्रोल कमीशन के पास, कड़े एक्शन को मजबूर न करें, 15 जुलाई तक रिजर्वेशन रोस्टर तय करें
हिमाचल प्रदेश के सभी नगर निकायों में रिजर्वेशन रोस्टर तय
करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने 4 दिन का अतिरिक्त समय
दिया है। कमीशन ने सभी DC को 15 जुलाई तक हर हाल
में रिजर्वेशन रोस्टर लगाने के आदेश जारी किए हैं। पूर्व में 11
जुलाई तक रिजर्वेशन रोस्टर तय करने को कहा गया था।
सेक्रेटरी अर्बन डवलपमेंट (UD) के बीते गुरुवार के पत्र से
उपजे विवाद के बाद इलेक्शन कमीशन ने आज (शुक्रवार
को) सभी जिलाधीश (DC) को पत्र लिखकर स्पष्ट किया
कि हिमाचल प्रदेश म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 281,
हिमाचल म्यूनिसिपल इलेक्शन रूल्स 2015 की धारा
9,9(E) और हिमाचल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन
रूल्स 2012 की धारा 32 में उनका (DC) सुपरविजन और
कंट्रोल इलेक्शन कमीशन के पास है।
कमीशन को बड़े एक्शन को मजबूर न करें
इसलिए कमीशन को किसी बड़े एक्शन के लिए मजबूर न
किया जाए। इलेक्शन कमीशन के इस पत्र के बाद सभी DC
को हर हाल में नगर निकाय चुनाव के लिए तय समय पर
आरक्षण रोस्टर लगाना होगा।
बीते कल के सेक्रेटरी UD के पत्र से ऐसा प्रतीत हो रहा था
कि, मानो राज्य सरकार अभी नगर निकाय चुनाव कराने के
पक्ष में नहीं है। इसलिए आरक्षण रोस्टर प्रक्रिया को स्थगित
करने को कहा गया। UD सेक्रेटरी ने पत्र में तर्क दिया कि
SC, ST और OBC की जनसंख्या के लेटेस्ट आंकड़े नहीं
है। ताजा आंकड़े आने तक आरक्षण रोस्टर लगाने की प्रक्रिया
को स्थगित किया जाए। इस पर कल ही इलेक्शन कमीशन
सरकार को कड़ी फटकार लगा चुका है। कमीशन ने साफ
किया, संवैधानिक प्राधिकरण के प्रोग्राम को स्थगित करना
UD सेक्रेटरी के क्षेत्राधिकार में नहीं है।
कमीशन ने 4 दिन की मोहलत दी
इलेक्शन कमीशन ने आज थोड़ी नर्मी बरतते हुए आरक्षण
रोस्टर लगाने के लिए 4 दिन का अतिरिक्त समय जरूर दिया
है, लेकिन रोस्टर का कार्यक्रम पोस्टपोन नहीं होगा। साल
2011 के जनगणना आंकड़ों के हिसाब से सभी डीसी को
आरक्षण रोस्टर तय करना होगा, क्योंकि 2021 में कोरोना के
कारण जनगणना नहीं हो पाई।
73 निकाय में होने हैं चुनाव
हिमाचल के 7 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 37 नगर
पंचायत में इसी साल चुनाव होने है। शहरी निकाय के साथ
साथ 3600 से ज्यादा पंचायतों में भी निर्वाचन होना है।
इलेक्शन कमीशन चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गया है।