हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती: ड्रेस कोड व सोशल मीडिया नियम लागू

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जींस-टीशर्ट पर रोक, सरकारी नीतियों पर सोशल मीडिया टिप्पणी करने पर हो सकती है कार्रवाई

शिमला, 16 मार्च 2026

हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड और सोशल मीडिया उपयोग को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कर्मचारी कार्यालय में केवल औपचारिक, साफ-सुथरे और शालीन वस्त्र ही पहनें।

निर्देशों के अनुसार पुरुष कर्मचारियों को शर्ट-पैंट या कॉलर वाली शर्ट के साथ ट्राउजर पहनना अनिवार्य होगा, जबकि महिला कर्मचारियों के लिए साड़ी, सलवार-सूट या अन्य औपचारिक परिधान निर्धारित किए गए हैं। आदेश में यह भी कहा गया है कि कार्यालय में जींस और टी-शर्ट पहनने से बचा जाए। कर्मचारियों के पहनावे में सादगी, गरिमा और पेशेवर छवि झलकनी चाहिए।

सरकार ने यह भी माना है कि कई कर्मचारी इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते दोबारा सख्ती बरतते हुए यह आदेश जारी किया गया है। कर्मचारियों को व्यक्तिगत स्वच्छता और उचित साज-सज्जा बनाए रखने के भी निर्देश दिए गए हैं।

सोशल मीडिया को लेकर जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कोई भी कर्मचारी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से सरकारी नीतियों, योजनाओं या संवेदनशील मुद्दों पर टिप्पणी नहीं करेगा। बिना अनुमति किसी भी आधिकारिक जानकारी को सार्वजनिक करना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया पर राजनीतिक या धार्मिक बयान देने से भी रोका गया है। सरकार का कहना है कि इस तरह की गतिविधियां सेवा की निष्पक्षता और कार्यप्रणाली की गरिमा को प्रभावित कर सकती हैं।

आदेश में स्पष्ट चेतावनी दी गई है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। सभी विभागों को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।