पीडि़त को सात लाख देने के आदेश
बंगलुरु की स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को पूर्व जेडीएस सांसद और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना को नौकरानी से रेप केस में उम्र कैद की सजा सुनाई।
कोर्ट ने रेवन्ना पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साथ ही पीडि़त को सात लाख रुपए का मुआवजा देने का भी आदेश दिया। कोर्ट ने शुक्रवार को रेवन्ना को दोषी ठहराया था।
रेवन्ना ने कोर्ट में कम सजा देने की अपील करते हुए दावा किया था कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दरअसल, रेवन्ना के परिवार के फार्महाउस में काम करने वाली 47 साल की महिला ने पिछले साल अप्रैल में रेवन्ना के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। इसमें रेवन्ना पर 2021 से कई बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने 18 जुलाई को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। रेवन्ना के खिलाफ रेप, ताक-झांक, आपराधिक धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने सहित कई धाराओं के तहत आरोप तय किए थे। उसके खिलाफ रेप के कुल चार मामले दर्ज हैं। इनमें से यह पहला केस है, जिसमें उसे दोषी ठहराया गया है।