पांवटा साहिब, जिला सिरमौर (हिमाचल प्रदेश)
📅 तारीख: 15 जून 2025
माजरा थाना क्षेत्र में लागू भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 (पूर्व में धारा 144 सीआरपीसी) का उल्लंघन करने के मामले में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और पांवटा विधायक सुखराम चौधरी सहित सैकड़ों समर्थकों पर मामला दर्ज किया गया है।
यह कार्रवाई माजरा पुलिस द्वारा की गई है, जब पुलिस ने पाया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में भारी संख्या में लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे थे। तस्वीरों में साफ़ देखा जा सकता है कि डॉ. बिंदल पुलिस अधिकारियों से तीखी बातचीत कर रहे हैं, जबकि पुलिस बल पूरी तरह तैनात था।
🔹 क्या है धारा 163?
भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के अंतर्गत सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से भीड़ इकट्ठा करना, सभा करना या प्रदर्शन करना प्रतिबंधित होता है। यह कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगाया जाता है।
🔹 पुलिस का बयान:
पुलिस ने बताया कि बिना अनुमति के यह कार्यक्रम किया गया, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका थी। धारा 163 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है और आगे की जांच जारी है।
🔹 भाजपा नेताओं का पक्ष:
डॉ. बिंदल ने कहा, “हम जनता की आवाज़ उठा रहे थे, सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करना हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। यह कार्रवाई पूरी तरह दुर्भाग्यपूर्ण है।”
📢 यह मामला अब राजनीतिक रंग पकड़ता जा रहा है। आने वाले समय में इस पर विपक्षी दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ सकती हैं।
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