थाना कसौली की पुलिस टीम द्वारा एक भौगड़े अपराधी धर्म सिंह पुत्र श्री गुलाबा राम निवासी गांव व डा० खा० बढलग तह० कसौली जिला सोलन हि०प्र० उम्र 75 वर्ष को कांगड़ा के रानीताल स्थान जहां पर वह कुटिया में बाबा बनकर रह रहा था से गिरफतार किया गया ।* उक्त आरोपी के विरुध पुलिस थाना कसौली के अभियोग संख्या 33/2001 दिनांक 15-03-2001 धारा 325,326 भा०द०स० के तहत दर्ज हुआ था जिसमें उक्त आरोपी ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट करके गम्भीर चोटें पहुंचाई थी तथा उक्त वारदात को अन्जाम देने के उपरान्त आरोपी घर से फरार हो गया था। पुलिस के भरसक प्रयासों के बावजूद भी आरोपी गिरफतार न हो सका था I जांच के दौरान कसौली पुलिस द्वारा उक्त आरोपी के विरुध माननीय न्यायालय में उदघोषित अपराधी की कार्यवाही शुरू की गई तथा *आरोपी को दिनांक 19-02-2002 को माननीय न्यायालय से भगौड़ा अपराधी घोषित करवाया गया था* व आरोपी धर्मसिंह के विरूद्ध धारा 299 भ००द०स० के अन्तर्गत आरोपपत्र तैयार करके माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था । *उक्त आरोपी की गिरफतारी हेतु पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही थी परन्तु आरोपी अपनी गिरफतारी से बचने के लिये बार 2 अपने रहने के ठिकाने बदल रहा था । तलाश के दौरान पता चला कि उक्त आरोपी जिला कांगड़ा के क्षेत्र में कहीं छिपा हुआ है जिस पर पुलिस थाना कसौली/चौकी की संयुक्त टीम को उक्त आरोपी की तलाश हेतू जिला कांगड़ा भेजा गया तथा पुलिस टीम द्वारा आरोपी की तलाश करके उसे कांगड़ा के रानीताल क्षेत्र से एक कुटिया से गिरफतार करने में सफलता प्राप्त की जो वहां पर बाबा बनकर रह रहा था। गिरफतार आरोपी से गहनता से पूछताछ की जा रही है। गिरफतार आरोपी को आज दिनांक 26-12-2024 को माननीय न्यायालय में पेश किया जायेगा । मामले में जांच जारी है ।















































