9 मार्च। जिला दंडाधिकारी सिरमौर आर.के. गौतम ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए जन सुरक्षा और सुविधा के दृष्टिगत पांवटा साहिब शहर में बाईफरकेशन राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला पांवटा साहिब से मस्जिद गली, बाल्मिकी चौक तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए नो-पार्किंग जोन घोषित किया है।
जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।
होली मेले में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पांवटा शहर में नो-पार्किंग जोन घोषित
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